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80सी में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्स बचत
आयकर कानून की धारा-80सी बेहद अहम है। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के 30 फीसदी स्लैब के दायरे में आता है तो वह 80सी में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर 46,350 रुपए की बचत कर सकता है।
ईपीएफ : यह नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स सेविंग का बेहतर तरीका है। ईपीएफ में जमा राशि में से कर्मचारी के योगदान पर आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का क्लेम किया जा सकता है।
पीपीएफ : प्राइवेट प्रॉविडेंट फंट (पीपीएफ) में 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश कर सकते हैं।
जीवन बीमा प्रीमियम : अपने, पत्नी और बच्चों के जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान पर 80सी के तहत छूट मिलती है।
सुकन्या समृद्धि योजना : अपनी 10 वर्ष की बेटी के लिए यह खाता खोल सकते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश कर सकते हैं।
बीमा कंपनियों की पेंशन योजना, बच्चों की ट्यूशन फीस, कंपनियों की पेंशन योजना, आवासीय कर्ज के मूलधन पर टैक्स छूट और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत कई अन्य योजनाएं हैं, जिनमें 80सी के तहत कर छूट का लाभ लिया जा सकता है।